NEET UG 2024: मेडिकल कॉलेजों (Medical College) में एडमिशन नीट यानी नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होता है. अब इसे खत्म करने की मांग हो रही थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को खत्म करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में डीएमके के हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को वहां के स्कूलों में ऐसी गतिविधि की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी. पीटीआई के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए.
जब याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि बच्चे परेशान हैं, हालांकि उन्हें अंततः परीक्षा का सामना करना पड़ता है, इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “सौभाग्य से, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पीढ़ी है. हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं और अब वे सब कुछ समझते हैं.” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “वे हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं… वे सब कुछ समझते हैं, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यह कैसे होता है.”
हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK ने NEET को खत्म करने की मांग करते हुए 50 दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था.
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FIRST PUBLISHED : January 4, 2024, 09:00 IST